लॉकडाउन : सरकारी आदेश के उल्लंघन के आरोप में 5103 हिरासत में, 183 केस दर्ज

लॉकडाउन : सरकारी आदेश के उल्लंघन के आरोप में 5103 हिरासत में, 183 केस दर्ज



लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। बुधवार शाम पांच बजे तक पुलिस ने सरकारी आदेश के उल्लंघन (धारा-188) के आरोप में दिल्ली के अलग-अलग थानों में 183 मामले दर्ज किए। साथ ही 5103  लोगों को हिरासत में लिया। दूसरी ओर नई दिल्ली जिले में ही पुलिस ने 15 मामले दर्ज कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव  ने एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए सभी पुलिसकर्मियों से संयम और सावधानी से अपनी ड्यूटी निभाते रहने के लिए कहा।


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अधिकारियों का कहना है कि निर्माण से जुड़े 9149 दिहाड़ी मजदूरों का अब तक बोर्ड के तहत पंजीकरण नहीं हो पाया है। इनके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि इन्हें भी शीघ्र राहत राशि दी जा सके। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये दिए जाने हैं। बोर्ड में 37127 मजदूर पंजीकृत हैं।
लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि देने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है।
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दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान घरों से बिना वजह बाहर निकल रहे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने डीपी एक्ट-66 के तहत बुुधवार शाम पांच बजे तक 956 वाहनों को जब्त कर थानों में जमा कर लिया। इस दौरान जरूरी सेवाएं देने वाले लोगों के लिए बुधवार को 6141 कर्फ्यू पास जारी किए गए।
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कोरोना वायरस: लॉकडाउन तोड़ने की न करें गलती, 'आसमान' से रखी जा रही है नजर!